
रांची : झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बुधवार को बिजली की नई दरें जारी कर दी है. यह बिजली दर एक मई से लागू होगी । आयोग के सदस्य तकनीक अतुल कुमार और सदस्य विधि महेंद्र प्रसाद ने इसकी जानकारी दी ।उन्होंने बताया कि घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं के बिजली दर में प्रति यूनिट 40 पैसे की वृद्धि की गयी है. अब ग्रामीण उपभोक्ताओं को 6.30 रुपए प्रति यूनिट की जगह 6.70 रुपए प्रति यूनिट देने होंगे । वहीं शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 20 पैसे प्रति यूनिट अधिक देने होंगे l शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को अब 6.65 रुपये प्रति यूनिट की जगह 6.85 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा. ओवर ऑल बिजली दर में 6.34 फीसदी की वृद्धि की गयी है. इसी तरह कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली महंगी हो गयी है । ग्रामीण क्षेत्रों में अब प्रति यूनिट 10 पैसे और शहरी क्षेत्रों में प्रति यूनिट 05 पैसे अधिक चुकाने होंगे । इस संशोधन के बाद शहरी कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर 6.65 रुपये प्रति यूनिट से बढ़कर 6.70 रुपये प्रति यूनिट हो जायेगी. इसी तरह ग्रामीण कमर्शियल उपभोक्ताओं को 6.10 रुपये प्रति यूनिट के बदले 6.20 रुपये प्रति यूनिट देने होंगे ।
हालांकि नियामक आयोग ने नई बिजली दर में किसी भी कैटेगरी में फिक्सड चार्ज में कोई वृद्धि नहीं की है. सिंचाई कटेगरी में भी किसी तरह की वृद्धि नहीं की गयी है ।इसी तरह इंडस्ट्रीयल एलटी में 5 पैसे, इंडस्ट्रीयल एचटी में 5 पैसे, रेलवे में 20 पैसे, एमईएस में 20 पैसे और अन्य डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी में बिजली दर में प्रति यूनिट 20 पैसे की वृद्धि की गयी है lनियामक आयोग के सदस्य तकनीक अतुल कुमार ने कहा कि वितरण के प्रस्ताव व उपभोक्ताओं की आपत्तियों की गहन समीक्षा के बाद नई बिजली दर जारी की गयी है l आयोग का मानना है कि उपभोक्ताओं को सस्ती और रिलायेवल बिजली मिले l रिलायेबल बिजली मिलने पर ही उद्योग टिक पायेंगे. रिलायेबल बिजली नहीं मिलने के कारण यहां के उद्योग टिक्सो सहित अन्य लाइसेंसी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं ।
