
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय में पूर्व रिम्स निदेशक डॉ राजकुमार के हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई की गई । अदालत ने तत्काल प्रभाव से 17-4-25 के आदेश जिसमें पूर्व रिम्स निदेशक को हटाए जाने के आदेश को स्थगित कर दिया है, साथ ही राज्य सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी करने एवं शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है इस मामले की विस्तृत सुनवाई आगामी 6 मई को रखी गई है l
यह जानकारी धीरज कुमार वरीय अधिवक्ता झारखंड हाईकोर्ट ने दी l
