जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार तम्बाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर धालभूम एसडीओ ने चलाया छापेमारी अभियान।

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आमबगान और साक्ची क्षेत्र में स्कूलों के आसपास के दुकानों में की गई छापेमारी, 5 दुकानों से तम्बाकू उत्पाद जप्त,लगाया गया जुर्माना
जमशेदपुर

जिला में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास लागू तम्बाकू और धूम्रपान निषेध कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, और गाहे-बगाहे इसकी जद में मासूम स्कूली बच्चे आ रहे हैं और इसके दुष्प्रभाव का शिकार हो रहे हैं। जिसको लेकर अब जिला प्रशासन हड़कत में आ गया है और इसके खिलाफ अभियान छेड़ दिया है।
इसी क्रम में स्कूलों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री नहीं हो इसके मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमती शताब्दी मजूमदार के नेतृत्व में शहर के विभिन्न जगहों पर छापेमारी अभियान चलाया गया।
जमशेदपुर शहर के आमबगान एवं साकची, आदि क्षेत्र में चलाए गए जांच अभियान के दौरान शारदामणि स्कूल, राजस्थान विद्या मंदिर के आसपास के दुकान, पानगुमटी में औचक छापेमारी की गई। मौके पर पांच दुकानों से तम्बाकू उत्पाद जप्त करते हुए दुकानदारों से 1,000 रू. जुर्माना वसूला गया। जांच दल में कार्यपालक दण्डाधिकारी चंद्रजीत सिंह एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मंजर हुसैन शामिल रहे।
इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम शताब्दी मजूमदार ने कहा कि स्कूलों के आसपास के क्षेत्रों में दुकान/पानगुमटी में तंबाकू, सिगरेट अथवा पान मसाला उत्पाद के साथ अन्य खाद्य सामग्री की जांच की जा रही। जांच में जिन दुकानों में तम्बाकू उत्पाद पाए गए, सम्बन्धित दुकानदार को दुबारा तम्बाकू उत्पाद की बिक्री करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गयी तथा जुर्माना वसूला गया है। स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पाद की बिक्री करना निषेध है। इसके अलावा भी बगैर चेतावनी के तंबाकू उत्पादों को बेचा जाना अवैध है। जब्त किए गए तम्बाकू उत्पाद का सीजर लिस्ट बनेगा और नष्ट किया जाएगा । उन्होंने कहा कि दुकानों में अवैध तरीके से बेचे जा रहे तंबाकू उत्पादों को लेकर जांच की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी


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