घाटशिला: पंचायत राज विभाग द्वारा गुड़ाबांदा प्रखंड स्तर अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के अधिकार और जिम्मेदारी विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण का आज अंतिम दिन प्रशिक्षण देकर समापन कर दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रखंड मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, उप-मुखिया एवं पारंपरिक ग्राम प्रधानों ने हिस्सा लेते हुए जानकारियां प्राप्त की हैं।बताते चलें कि विगत 20 अगस्त 2025 से ही पेसा कानून के तहत पंचायत के जनप्रतिनिधियों और ग्राम प्रधानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक प्रखंड स्तरीय परिसर में संचालित हो रहा है। प्रशिक्षण की व्यवस्था पॉजिटिव मोव्स संस्था द्वारा किया जा रहा है।
मास्टर ट्रेनर सुजन कुमार मान्ना ने पेसा से संबंधित अधिकार, जिम्मेदारी एवं संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में प्रशिक्षण दिया। मास्टर ट्रेनर बिमल केसर मुंडा ने अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के अधिकार एवं जिम्मेदारियों की जानकारी दी गयी। ग्राम प्रधानों ने इस कार्यशाला में रुचि दिखाते हुए ग्राम स्तर पर बेहतर कार्य प्रणाली अपनाने का संकल्प लिया।
ग्राम सशक्तिकरण के लिए विभिन्न पहलुओं की जानकारीया भी दी गई। पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996, अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा की बैठक, संयोजन, अवधि, विषय, कोरम, ग्राम सभा के दस्तावेजीकरण, ग्राम सभा की कोष का गठन, योजना का अनुमोदन आदि पर भी प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर गुड़ाबांदा के प्रखंड विकास पदाधिकारी डांगुर कोरह, मास्टर ट्रेनर सुजन कुमार मान्ना एवं विमल केसर मुंडा उपस्थित थे।
