चाईबासा
जिला उपायुक्त के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने गुरुवार को चक्रधरपुर स्थित बॉम्बे डिलाइट बेकरी कारखाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण में कारखाना का fssai रजिस्ट्रेशन वैद्य पाया गया, लेकिन fssai लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। जांच के क्रम में स्पंज केक का नमूना भी संग्रहित किया गया। जांच में पाई गई त्रुटियों के निराकरण हेतु पंद्रह (15) दिनों का अल्टीमेटम फेक्ट्री मालिक को दिया गया है। जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर अभय पान उपस्थित रहे।खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा सभी खाद्य – पेय पदार्थ बेचने वाले कारोबारियों को फूड लाइसेंस प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया। सभी को आवश्यक साफ सफाई रखने, एप्रोन एवं ग्लव्स पहन कर खाना बनाने का निर्देश दिया गया। कई कारोबारी अपना फूड लाइसेंस स्टॉल में लगाने के बजाय घर पर रखे हैं उन्हें सख्त निर्देश दिया गया की फूड लाइसेंस अपने प्रतिष्ठान, ठेला – खोमचा में प्रदर्शित करें। उपयोग में लाए जा रहे कच्चे खाद्य सामग्री जैसे आटा, मैदा, तेल, पनीर, खोआ, मसाला आदि का एक्सपायरी डेट एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही इस्तमाल करने, गाय छाप या चंपई रंग का प्रयोग नहीं करने, अधिक मात्रा में फूड कलर का उपयोग नहीं करने एवं फूड स्टॉल में खाद्य सामग्री को ढक कर रखने के संबंध में निर्देश दिया गया। जो भी खाद्य कारोबारी फूड लाइसेंस के बगैर कारोबार कर रहे हैं उन्हें 7 (सात) दिनों के अंदर स्वयं या अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर www.foscos.fssai.gov.in के माध्यम से फूड लाइसेंस हेतु आवेदन करने का निर्देश दिया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा शहर के सभी खाद्य कारोबारियों एवं ठेला खोमचा संचालकों को चेतावनी दिया गया है की अगले जांच के क्रम में अगर फूड लाइसेंस प्रतिष्ठान में प्रदर्शित नहीं पाया जाता है, तो अर्थदंड वसूला जाएगा।फूड लाइसेंस से जुड़े किसी भी समस्या होने पर सिविल सर्जन कार्यालय स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।